मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल की गई सांसदी, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को कोर्ट से 4 साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है।

Lok Sabha Membership of Afzal Ansari canceled: यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के पिछले हफ्ते गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया था। मामले में कोर्ट उन्हें चार साल कारावास की सजा सुनाई। सजा होने के बाद अब अफजाल के संसद सदस्यता के लिए अयोग्य होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिस जारी कर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी।
गैंगस्टर एक्ट के इसी मामले में अफजाल (Afzal Ansari) के भाई मुख्तार अंसारी को भी सजा हुई है। पिछले हफ्ते शनिवार कोर्ट ने अंसारी बंधुओं को सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) छह बार विधायक और दो बार सांसद चुने गए। जबकि मुख्तार अंसारी पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं।
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हत्या और अपहरण के मामले में दोनों के खिलाफ 22 नवंबर, 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट तहत अफजाल और मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 23 सितंबर, 2022 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई थी। गाजीपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए गाजीपुर की अदालत ने अंसारी बंधुओं की सजा सुनाई।
दरअसल, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी एक अपहरण और एक हत्याकांड के मामले में दोषी पाए गए। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तरह कार्रवाई की गई। अफजाल के खिलाफ वर्ष 1996 मं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और 2005 में हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में कार्रवाई की गई थी।
मुख्तार अंसारी को भी मिली सजा
मामले में अफजाल को 4 साल तो मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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