जानिए क्या था वो मामला जिसमें सपा नेता आजम खान को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा?
Azam Khan Hate Speech Case Update: हेट स्पीच मामले सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और ढाई हजार का जुर्माना भी लगाया है। तो आइए जानते है क्या है वो मामला जिसमें सपा नेता आजम खान को सुनाई गई सजा...
हेट स्पीच का ये मामला लोकसभा चुनाव 2019 का है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावकी की बहुजन समाज पार्टी ने एकसाथ मिलकर लड़ा था। उस वक्त आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित किया था।

जनसभा का के दौरान आजम खान ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वायल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने 18 अप्रैल को केस दर्ज कराया था।
अनिल चौहान ने हेट स्पीच मामले में आजम खान के खिलाफ शहजाद नगर थाने में केस दर्ज कराया था। आजम खान के खिलाफ दर्ज कराई तहरीर में पीएम, प्रदेश के सीएम के साथ-साथ रामपुर जिले के तत्कालीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्य करके भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में शहजाद नगर थाना पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171-G, 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और फैसला सुनाने के लिए शनिवार 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी।
एमपी एमएलए कोर्ट ने आज इस मामले में सपा नेता आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आजम खान फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसा बताया जा रहा है कि आजम खान को जमानत मिल गई है। तो वहीं, कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत की।
आजम खान ने कहा कि 'क्यों परेशान हो? सजा हो गई है।' वहीं, अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आजम को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई है। जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई है। तो वहीं, ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि आजम खान को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का बयान भी सामने आया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि यह तो होना ही था। हमने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी। अब इस फैसले के बाद आजम खान की जुबान पर ताला लगेगा।
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