लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर देवबंद मौलवी बोले-'वे पाप कर सकते हैं'
मुजफ्फरनगर, 21 दिसंबर: दारुल-उलूम देवबंद के मौलवियों ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा के मौलवियों ने कहा कि, ऐसा लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षक इशाक गोरा ने कहा कि केंद्र को फैसला लेने से पहले धार्मिक नेताओं से सलाह लेनी चाहिए थी। । मौलवी ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग सरकार से ज्यादा धार्मिक प्रमुखों का पालन करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और घोषणा की है कि वे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक महा पंचायत बुलाएंगे।
इशाक गोरा ने कहा कि, अगर केंद्र सरकार इसे कानून बनाना चाहती है, तो "उन्हें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से सलाह लेनी चाहिए थी। जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के मौलवी इशाक गोरा ने कहा कि सरकार को किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन 18 से 21 साल की लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र को वैध बनाने का काम जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए था।
केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए देवबंद के मौलवी मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि वे (मोदी सरकार) किसी की नहीं सुनते। अगर वे इसे कानून बनाना चाहते हैं, तो वे ऐसा करेंगे। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर एक लड़का और एक लड़की ने सही समय पर शादी नहीं की, तो जोखिम है कि वे पाप कर सकते हैं। इसलिए, उनकी शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए। उन्होंने भाजपा नीत सरकार पर किसी की नहीं सुनने का आरोप लगाया।
कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने लड़कियां के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने पर आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को "हास्यास्पद" और "विशिष्ट पितृत्ववाद" कहा था। बीकेयू नेता और बलियां खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने कहा, माता-पिता को यह तय करने का एकमात्र अधिकार होना चाहिए कि उनकी बेटियों की शादी कब की जाए। थंबा खाप नेता चौधरी बृजपाल ने कहा, इस कदम से समाज में अपराध बढ़ेगा। लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में कर देनी चाहिए।












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