Covid 19 पॉजिटिव मरीज अब यूपी में डाल सकेंगे अपना वोट, जानें क्या अपनानी होंगी प्रक्रिया
Covid 19 पॉजिटिव मरीज अब यूपी में डाल सकेंगे अपना वोट, जानें क्या अपनानी होंगी प्रक्रिया
लखनऊ, 11 जनवरी: कोरोना वायरस संक्रमण उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। 10 जनवरी को कोरोना के 8,334 नए मरीज सामने आए है। तो वहीं, चार मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यदि मतदाता कोरोना संक्रमित हैं तो उनको पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा दी जाएगी।
जी हां..इस बार कोविड को देखते हुए विधानसभा चुनाव में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश में एक यह भी शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी की मानें तो पोस्टल बैलेट से मतदान पहले ही होगा। यानी जिस दिन पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी उसी दिन पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में यदि कोई कोविड की चपेट में है और मतदान के दिन तक उसकी पृथकवास अवधि पूरी नहीं हो रही है तो वह पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान के लिए आवेदन कर सकता है।
कोरोना संक्रमित मतदाता को बीएलओ के जरिए संबंधित रिटर्निंग अफसर से सम्पर्क करना होगा। इसके बाद टीम उसके घर पहुंच जाएगी। ऐसा बताया गया है कि वोट दिलवाने के लिए चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी पीपीई किट पहनकर संक्रमित व्यक्ति या परिवार के घर पहुंचेंगे। उनको पोस्टल बैलेट से मतदान का तरीका बताएंगे। उसके बाद मतदान करवाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
अपनानी
होंगी
यह
प्रक्रिया
-
रिटर्निंग
अफसर
अपने
क्षेत्र
में
फार्म
12डी,
बीएलओ
के
जरिए
बंटवाएंगे
-
ये
फार्म
कोविड
संक्रमित,
80
से
अधिक
उम्र
के
वृद्धों
और
दिव्यांगों
को
दिए
जाएंगे
-
अधिसूचना
के
पांच
दिन
बाद
संबंधित
मतदाता
को
बताना
होगा
-
पीपीई
किट
पहनकर
जाएगी
टीम
पोस्टल
बैलेट
से
मतदान
कराने
के
लिए
-
पूरी
प्रक्रिया
की
वीडियो
रिकॉर्डिंग
भी
टीम
के
सदस्य
करेंगे।