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आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार

उतर प्रदेश में कांग्रेस की पूर्व नेता और प्रयागराज से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी और चार अन्य को दोषी ठहराया है। अदालत ने बाद में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

रीता जोशी

विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए अदालत, एके श्रीवास्तव ने जोशी और अन्य दोषियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 20,000 रुपये की दो जमानत और इतनी ही राशि का एक निजी मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सभी दोषियों को अगले तीस दिनों के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. छह महीने की अवधि की गणना प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष दोषियों के पेश होने की तारीख से की जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में प्राथमिकी 2012 में लखनऊ में दर्ज की गई थी। कहा गया कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जोशी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच की और 17 जून 2012 को दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​जोशी के अलावा, अन्य दोषियों में प्रभा श्रीवास्तव, राम सिंह, मनोज चौरसिया और संजय यादव हैं। मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी शकील अहमद की मौत हो गई थी।

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