कोरोना संकट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को आदेश, हर जिले में बनाए 3 सदस्यीय पब्लिक ग्रीवांस कमेटी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से हर जिले में कमेटी बनाने को कहा
प्रयागराज, 12 मई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा कोरोना संकट से निपटने के तौर तरीकों से नाखुशी जाहिर करते हुए हर जिले में एक कमेटी बनाने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश दिया है कि हर जिले में एक तीन सदस्यीय में सदस्यीय पब्लिक ग्रीवांस कमेटी गठित कीजिए। कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर ये कमेटी गठित करने को कहा है। कमेटी कोरोना से जुड़ी शिकायतें पर काम करेगी।
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जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने कोरोना संकट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, यह तीन सदस्यीय समिति इस आदेश के पास होने के 48 घंटे के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी और इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत संबंधित तहसील के एसडीएम से सीधे की जा सकेगी, जो इस समिति के पास उसे ट्रांसमिट करेंगे।
अदालत ने कहा कि कमेटी में एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या इसी रैंक के एक न्यायिक अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट जज की ओर से नामित किया जाएगा, एक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर को कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से नामित किया जाएगा, अगर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो जिला अस्पताल के डॉक्टर को उस जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की ओर से नामित किया जाएगा, इसके अलावा कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के एक प्रशासनिक अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से नामित किया जाएगा।
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कोर्ट ने कहा कि यह महामारी जन शिकायत समिति कोरोना को लेकर लगातार सामने आ रहे वीडियो और वायरल खबरों का भी संज्ञान लेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि कोविड मरीजों को लेकर हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं किया जा रहा है। सरकार का ये तरीका ठीक नहीं है।