HC ने योगी सरकार पर ठोका 2 लाख का जुर्माना, दोषियों से वसूला जाएगा पैसा

देवरिया की जानकी देवी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने 11 साल पहले जमीन बेंची थी। नियम के मुताबिक खरीदार को स्टांप ड्यूटी भरनी थी, लेकिन...

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सूबे की योगी सरकार पर दो लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। ये जुर्माना सरकार के काम को सही न मानकर लगाया गया है। दरअसल जमीन की खरीद-फरोख्त पर एक महिला को कम स्टांप शुल्क जमा करने पर मुकदमे में लपेट दिया गया था। ये मुकदमा 11 साल से अंडर प्रोसेस चल रहा था। मामले को लेकर महिला हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर दो लाख का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 11 साल तक मुकदमेबाजी में उलझाए रखा गया और तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट भी दी गई।

HC ने योगी सरकार पर ठोका 2 लाख का जुर्माना, दोषियों से वसूला जाएगा पैसा

दोषियों से वसूलेगी पैसा

इलाहाबाद हाईकोर्ट देवरिया की जानकी देवी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने 11 साल पहले जमीन बेंची थी। नियम के मुताबिक खरीदार को स्टांप ड्यूटी भरनी थी। क्रेता ने उसे पूर्ण भरोसा दिलाया कि जमीन की खरीद फरोख्त में सरकार को दिए जाने वाला स्टांप कर पूरा है। जानकी देवी ने अपने हस्ताक्षर कर वैधानिक कार्रवाई पूरी की। बाद में उप-निबंधक ने जांच में स्टांप ड्यूटी कम पाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसमें जानकी देवी को पक्षकार बना दिया गया।

HC ने योगी सरकार पर ठोका 2 लाख का जुर्माना, दोषियों से वसूला जाएगा पैसा

मामले में जानकी देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो जस्टिस एसपी केशरवानी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने राज्य सरकार पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो हर्जाना राशि दोषियों से वसूल सकती है। हाईकोर्ट ने मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+