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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकरीद की कुर्बानी पर दिया बड़ा आदेश, खुलेगा स्लॉटर हाउस

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इलाहाबाद। बकरीद यानि ईद-उल अजहा के त्यौहार पर बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए तीन दिनों तक स्लॉटर हाउस को खोला जाएगा। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी इलाहाबाद को निर्देश दिए है कि 22 अगस्त से तीन दिनों तक बड़े जानवरों की कुर्बानी स्लॉटर हाउस में होगी, इस की व्यावस्था की जाये।

allahabad high court big decision in bakrid

क्या है मामला
बकरीद के त्यौहार पर बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए पिछले 1 महीने से मुस्लिम समुदाय के लोग जिलाधिकारी व शासन से स्लॉटर हाउस खोलने की मांग कर रहे थे। लगातार कई बैठक और कई प्रतिनिधिमंडल ने बड़े अफसरों व सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की थी। जिस पर आश्वासन तो मिला था लेकिन, अभी तक कोई पहल शुरू नहीं हुई थी। अब जब बकरीद का त्यौहार बिल्कुल सिर पर था ऐसे में कोई रास्ता नजर ना आते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। जनहित याचिका दाखिल करते हुए स्लॉटर हाउस खोलने बड़े जानवरों का स्लॉटर हाउस तक ले जाने व कुर्बानी के बाद उसे घर तक ले जाने के लिए परमिट जारी करने की भी मांग की। याचिका में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई है जिस पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को राहत देते हुए उनकी मांग पूरी करने के लिए जिला अधिकारी को निर्देशित किया है।

हाईकोर्ट में क्या हुआ
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट में बकरीद पर हमेशा दी जानेवाली कुर्बानी के तौर पर पुराने स्लॉटर हाउस के साक्ष्य, धार्मिक कथा व पुरानी मान्यताओं की दलीलें दी गई। कुर्बानी के धार्मिक महत्व की जिरह के बाद हाईकोर्ट ने सरकार का भी पक्ष जानना चाहा और कोई ठोस आपत्ति ना होने के बाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के स्लॉटर हाउस में बड़े जानवरों की कुर्बानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका में की गई मांग के अनुसार पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया है।

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English summary
allahabad high court big decision in bakrid
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