माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत अर्जी मंजूर
Afzal Ansari News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को राहत देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
ऐसे में गाजीपुर जेल में बंद अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, हालांकि कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सिर्फ जेल से मिली राहत
जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है। मालूम हो कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में चार साल की सजा सुनाई है। जिसके चलते अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता 29 अप्रैल को रद्द हो चुकी है।
4 साल की मिली सजा
ऐसे में अफजाल अंसारी जेल से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी सांसदी बहाली नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बसपा से सांसद रहे अफजाल को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
भाई के साथ दोषी करार
इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसको अदलात ने सोमवार को सुनाया है। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी और उसके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को साथ में दोषी करार दिया गया था। गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2007 के गैंगस्टर के एक मामले में सजा सुनाते हुए मुख्तार को 10 साल की सजा और अफजाल को चार साल की सजा सुनाई थी।












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