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केरल में PFI के बंद के आह्वान पर सख्त हाई कोर्ट, कहा- बिना इजाजत हड़ताल नहीं कर सकते

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कोच्चि, 23 सितंबर। एनआईए ने जिस तरह से गुरुवार को पीएफआई के अलग-अलग ठिकानों पर देशभर में छापेमारी की और 100 से अधिक पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया उसके बाद आज पीएफआई ने केरल में बंद का आह्वान किया है। लेकिन पीएफआई के इस बंद का स्वत: संज्ञान लेते हुए केरल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया और कहा कि कोई भी बिना राज्य की अनुमति लिए बंद का आह्वान नहीं कर सकता है। बता दें कि आज पीएफआई ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के बंद का आह्वान किया है।

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हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य की पुलिस को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी और व्यक्तिगत संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए और इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जो लोग इस बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। बता दें कि आज कुछ जगहों पर पत्थरबाजी, हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। केरल के कोच्चि और कोट्टयम से इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमे देखा जा सकता है कि पीएफआई के सदस्य सड़कों पर मार्च करते दिख रहे हैं।

विवादिक इस्लामिक संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग उठ रही है। इसके 102 ठिकानों पर 15 राज्यों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। इस दौरान 100 से अधिक पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर आतंकी फंडिंग का आरोप है, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं पीएफआई पर आरोप है कि वह लोगों में नफरती सोच, हत्या और अपराध को बढ़ावा दे रही है।

एनआईए की टीम ने पीएफआई के दिल्ली, कर्नाटक, असम समेत देश के अलग-अलग राज्यों में छापेमारी की थी। परवेज अहमद जोकि पीएफआई की दिल्ली यूनिट के मुखिया हैं उन्हें भी एनआईए की टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनपर आरोप है कि उनका प्रतिबंधित संगठन सिमी के साथ लिंक है, सिमी के कुछ अंडरग्राउंड सदस्यों के साथ उनके लिंक हैं। एनआईए के सूत्रों के अनुसार परवेज अहमद 14 साल तक सऊदी अरब में रहे हैं, इस दौरान उनका सिमी के सदस्यों के साथ लिंक था।

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English summary
Kerala High court goes hard on PFI's call of Bandh says it cant be without permission.
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