चॉकलेट लेने आई 11 साल की बालिका से दुकानदार ने किया था दुष्कर्म, अदालत ने 20 बरस की सजा सुनाई

सूरत। गुजरात में सूरत के निकट सलाबतपुरा इलाके में दुकान पर चाॅकलेट लेने पहुंची एक बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। दुकानदार ने एक बार नहीं, बल्कि कई दफा उस बच्ची से दरिदंगी की। बच्ची के रोने पर उसकी मां को सचाई पता चली तो यह मामला पुलिस के पास पहुंचा। वहीं, से वहसी दुकानदार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसने पीड़िता के परिजनों से सुलह की भी कोशिश की। मगर, पीड़िता ने अपना बयान कोर्ट में दिया। अब कोर्ट ने उस दरिंदे को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

surat Court sentences 20 years jail to 32-year-old shopkeeper for harassing an 11-year girl

बता दिया जाए कि, बच्ची से दरिंदगी की वारदातें लगभग दो साल पहले अंजाम दी गई थीं। तब से ही यह मामला पुलिस-अदालत के पास था। दरअसल, आरोपी जावीद रजाक शेख के हथकंडों के चलते गवाह मुकर गए थे। मगर पीड़िता के बयान और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने जावीद रजाक शेख को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से एपीपी किशोर रेवलिया ने दलील दीं कि पीड़ित और दोषी यानी कि दो पक्षों में कोई सुलह होने से सजा कम हो, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

surat Court sentences 20 years jail to 32-year-old shopkeeper for harassing an 11-year girl

पीड़िता 11 साल की बालिका है, वहीं उससे दरिंदगी करने वाला दुकानदार 32 साल का शादीशुदा पुरुष है। कोर्ट ने उस दरिंदे को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता के लिए 7 लाख मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+