सुप्रीम कोर्ट का आदेश-सुब्रत राय की एंबी वैली की नीलामी 48 घंटों में करो
नई दिल्लीः सहारा मालिक सुब्रत राय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुणे के पुलिस अधीक्ष को आदेश दिया है कि एंबी वैली की नीलामी 48 घंटों के भीतर की जाए। बता दें, अगस्त के महीने में सहारा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर करके निलामी रोकने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया है कि ''48 घंटे के भीतर एंबी वैली की नीलामी की जाए और कोई भी इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।"
सेबी का पक्ष रखने के लिए रिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया है। 25 जुलाई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 1805 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए थे। उसी वक्त कोर्ट ने एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था।












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