Bhadohi MLA: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सपा विधायक जाहिद बेग को राहत, नौकरानी केस में मिली ज़मानत
Bhadohi MLA: लंबे इंतजार और कानूनी प्रक्रिया के बाद भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरानी की आत्महत्या के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला पिछले साल सितंबर में सामने आया था, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी थी।
मामला विधायक के घर में काम करने वाली 18 वर्षीय नौकरानी नाजिया की आत्महत्या से जुड़ा था। नाजिया ने 9 सितंबर 2024 को विधायक के आवास की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। उस वक्त विधायक और उनकी पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था और मामला आईपीसी की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणियां कीं। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह सिद्ध करे कि विधायक या उनकी पत्नी ने नाजिया को खुदकुशी के लिए प्रेरित किया।
जांच में सामने आए तथ्य
मामले की जांच के दौरान नाजिया के परिवार वालों ने भी कोर्ट को बताया कि उन्हें घटना की जानकारी सबसे पहले विधायक की पत्नी सीमा बेग ने दी थी। इसके बाद नाजिया के पिता इमरान शेख ने पुलिस को सूचना दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ऐसे में सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना कठिन है।
नाजिया के साथ घर में काम करने वाली मोनी का बयान भी कोर्ट के फैसले में निर्णायक साबित हुआ। मोनी ने बताया कि कभी-कभी नाजिया को काम को लेकर डांट पड़ती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे मानसिक प्रताड़ना कहा जाए।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि डांटना ही आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में लाया जाए तो हर घर में झगड़े के बाद ऐसे मामले सामने आएंगे, जो कि व्यावहारिक नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस केस की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं को जमानत देना उचित होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि अभियुक्त अब तक जांच में सहयोग करते आए हैं, इसलिए उन्हें जमानत न देना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।
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