संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई से ASI ने किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट ने केवल सफाई के दिए आदेश
Sambhal Jama Masjid News: रमजान से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जमा मस्जिद परिसर की सफाई के निर्देश दिए है। यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरुरत नहीं है। हालांकि, कोर्ट सिर्फ मस्जिद की सफाई की अनुमति दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी।

इस याचिका पर हाईकोर्ट ने ASI से रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जिसपर एएसआई ने 27 फ़रवरी को जामा मस्जिद का सर्वे कर जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि संरक्षित ईमारत में आधुनिक इनेमल पेंट अभी भी अच्छी स्थिति में है और इसे फिर से रंगने की कोई जल्दी नहीं लगती है।
साथ ही, एएसआई ने कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो रंगाई-पुताई कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि सफाई कराई जा सकती है। आगे के आदेश एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर होंगे। हालांकि कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को यह अधिकारी दिया है कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं।
अधिकारियों ने गुरुवार को पुष्टि की कि यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के निर्देश के बाद उठाया गया है। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने एएनआई को घटनास्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि विवादित स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शांति बनाए रखी जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं,उन्होंने कहा कि शहर में शांति है। पुलिस कर्मियों, पीएसी की उचित तैनाती है। कोर्ट के आदेश को जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू करना पुलिस का कर्तव्य है और हम ऐसा करेंगे। शुक्रवार की नमाज से पहले पुलिस सतर्क है।
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