Sagar के नटवर लाल को 170 साल की सजा, 34 लोगों से छल पूर्वक ठगे 70 लाख
मध्य प्रदेश के सागर में लोगों ने छल करने वाले एक मिस्टर नटवर लाल को कोर्ट ने 34 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में 170 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने सागर में आकर किराए का मकान लेकर लोगों के सामने खुद को गुजरात का कपड़ा कारोबारी बताते हुए करीब छह महीने में 70 लाख रुपए से अधिक ठग लिए थे और फरार हो गया था।

मध्य प्रदेश के सागर में एक अनोखा मामला सामने आया है। इसमें सागर की एक कोर्ट ने लोगों को झूठ बोलकर धोखा देकर छल करके लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। आरोपी नासिर खान नाम के व्यक्ति के दस्तावेजों में नासिर राजपूत लिखा मिला है। नासिर खुद को गुजरात का कपड़ा कारोबारी बाते हुए कुछ दस्तावेज दिखाता था, जिसमें उसका मकान करीब 8 करोड़ में बिकने और पैमेंट आने की बात झांसा देता था।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 34 व्यक्तियों के साथ छल करने वाले आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 420 के तहत प्रत्येक व्यक्ति के साथ किए गए छल के लिए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास कुल 170 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड कुल 3 लाख 40 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह उल्लेख किया कि सजा को क्रमवर्ती रूप में एक-एक के बाद एक को भुगताया जाएगा।
5-5 साल की सजा 34 बार एक के बाद एक भुगतना होगी
जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार पीड़ित अरविंद जाटव व इश्हाक खान, नियाज खान ने आरोपी नासिर व उसके परिवार के कुल 7 सदस्यों के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर कराई थी। मामला साल 2019 में दर्ज कराया गया था। धोखाधड़ी की शिकायत के करीब 10 से 11 महीने पहले से की गई थी। आरोपी नासिर व उसके परिवार ने भैंसा एवं सदर के लोगों को खुद को गुजरात का रहने वाला बताया। वहीं पर 7 करोड़ 85 लाख का बंगला बिकने और टैक्स भरने के कारण पैसा अटकने की बात का झांसा देकर ठगी की थी। न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह व्यक्ति किया कि सजा को क्रमवर्ती रूप में एक-एक के बाद एक को भुगताया जाएगा।












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