मासूम बेटियों के हत्यारे पिता को उम्रकैद, पत्नी को भी जान देने उकसाया था
बम्होरी रेंगुवां में आरोपी मनोज पटेल ने करीब 4 साल पहले अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी थी, पत्नी ने भी जान दे दी थी, मामले में लंबी पड़ताल और बयानों के बाद कोर्ट ने आरोपी मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Sagar आर्थिक तंगी के चलते और परिवार को खुशिंया न दे पाने के कारण सागर के बम्होरी रेंगुवां गांव निवासी मनोज पटेल ने अपनी 5 और 9 साल की बेटियों को मौत की नींच सुला दिया था। इसके साथ ही उसने पत्नी को भी उकसाया था, जिसके बाद पत्नी पूनम ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में मनोज ने भी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था। उसने एक कागज में इस पूरे घटनाक्रम के लिए आर्थिक तंगी को कारण बताया था। कोर्ट ने विचारण के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मामला 4 साल पहले मोतीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी रेंगुवां का है। प्रकरण में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी मनोज पटेल को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास और धारा 306 में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी मनोज के खिलाफ मोतीनगर थाने में धारा 306, 302, 309 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। उस पर आरोप था कि 6 व 7 नवंबर 2019 की रात पत्नी पूनम कुशवाहा को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था। जिससे पत्नी पूनम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद आरोपी पिता ने अपनी बड़ी बेटी सोनम उम्र 9 साल को रस्सी के फंदे से लटकाकर और छोटी बेटी जिया उम्र 5 माह का गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन वह बच गया था।
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सुसाइड नोट में लिखा, आर्थिक तंगी के कारण की हत्याएं
पुलिस को घटनास्थल से एक कॉपी में मनोज पटेल द्वारा लिखा गया आखिरी नोट मिला था, इसमें मनोज ने आर्थिक स्थिति खराब होने से अपने परिवार काे खुशियां न दे पाने की बात लिखी थी। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी पूनम को आत्महत्या करने और बेटी सोनम व जिया की हत्या का उल्लेख किया था। अन्य साक्ष्य के आधार पर मनोज के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनोज को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।












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