14 साल की लड़की को अगवा करने वाले 3 युवकों को हरियाणा में सुनाई गई 7-7 साल की सजा
रोहतक। एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के जुर्म में तीन युवकों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इन दोषियों पर सात-सात हजार रुपए के जुर्माने का भी फैसला सुनाया। लड़की को अगवा करने का यह मामला वर्ष 2013, यानी 9 साल पहले का है।

रोहतक स्थित सदर थाने में अक्टूबर 2013 में एक शख्स ने केस दर्ज कराया था। शिकायत में उसने बताया था कि, जब वह ड्यूटी पर था और उसकी पत्नी भी काम से कहीं बाहर गई हुई थी। तब उनकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बेटी को अगवा कर लिया गया। उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। उसके लगभग 2 महीने बाद उसे दिल्ली के रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। तब मामला अदालत पहुंचा। जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में लड़की ने बताया कि उसे सोनीपत का नरेंद्र, रोहतक के प्रदीप व अशोक अपहरण कर ले गए थे।

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अब इसी मामले पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला दिया है। एडीएसजे नरेश कुमार की कोर्ट ने उक्त तीनों दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि, सोनीपत और रोहतक के युवकों ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया था। अब इस मामले पर तीनों दोषियों को एडीएसजे नरेश कुमार की कोर्ट ने सात-सात साल की सजा व सात-सात हजार रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि, अदायगी नहीं किए जाने पर सभी दोषियों को सात-सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सोमवार को पुलिस ने तीनों युवकों को कोर्ट में पेश किया था, जहां से जेल भेज दिया गया।