झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की छठवीं मेरिट लिस्ट को किया रद्द, कहा- फिर से करें जारी

रांची। सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने छठे झारखंड लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची को रद्द कर 8 सप्ताह में एक नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेरिट सूची में गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया था, जिसके रिजल्ट को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।

jharkhand high court 6th jpsc merit list canceled appointment of 326 candidate

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का कहना था कि छठी जेपीएससी के रिजल्ट में काफी गड़बड़ियां हैं। क्वालिफाइंग पेपर का अंक जोड़कर जेपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी किया, जो गलत है। इसके अलावा रिजल्ट तैयार करने में और कई गड़बड़ी की गयी है। इस मामले में अदालत ने सफल अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाया था।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार, दिलीप कुमार सिंह, प्रकाश राम, अभिषेक मणि सिन्हा ,चंदन, वेद प्रकाश यादव, नीशु कुमारी, मुकेश कुमार, कुमार अविनाश, संजय कुमार महतो, पंकज कुमार, रूबी सिन्हा, सुमित कुमार महतो, रविकांत प्रसाद गौतम कुमार ने याचिका दायर कर छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती दी थी। उन्होंने रिजल्ट को निरस्त कर दोबारा नये सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की थी।

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