रामपुर: जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान के परिवार की छह करोड़ की संपत्ति जब्त

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपित रहे पूर्व प्रधान की संपत्ति को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई कानपुर देहात के बिकरू शूटआउट के बाद शुरु हुई है। पुलिस ने अब इलाके के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट बनाकर उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने पूर्व प्रधान हाजी गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की मौत के बाद उनके पुत्रों की छह करोड़ 80 लाख 20 हजार की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इसमें जमीन, मकान और स्टोन क्रशर शामिल है।

Police seizes property of a gangster worth over Rs 6 crores

इस संपत्ति के वर्तमान में वारिसानों में जिला पंचायत सदस्य जुल्फिकार, उनके भाई प्रधान पति इस्तेकार, इकरार, सालिम और मां क्षेत्र पंचायत सदस्य मोबीन जहां हैं। राजनीति में सक्रिय इस परिवार की संपत्ति कुर्क होने की मुनादी कराने पर लोगों की भीड़ लग गई। तो वहीं, अधिकारियों ने वारिसानों को 12 घंटे के अंदर अपने जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं को अपने साथ लेकर सभी संपत्ति को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बाबत मकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया।

संपत्ति कुर्क करने का यह मामला दढ़ियाल मुस्तेहकम गांव के पूर्व प्रधान हाजी गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान से जुड़ा है। उनके खिलाफ 2017 में गैंगस्टर एक्ट का मुकमदा दर्ज हुआ था। लेकिन, 21 नवंबर 2019 को मौत हो गई थी। इसके अलावा 21 मुकदमे पहले भी खनन एक्ट आदि में दर्ज हुए थे। प्रशासन का मानना है कि उन्होंने अवैध खनन एवं अपराध के जरिये संपत्ति अर्जित की है। मृतक नन्हे पहलवान के वारिसानों में उनकी पत्नी और चार बेटे हैं। उनका एक बेटा जुल्फिकार जिला पंचायत सदस्य है, जबकि एक बेटा प्रधानपति है। पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं।

गुरुवार को सुबह दस बजे सहायक पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता, तहसीलदार टांडा महेंद्र बहादुर सिंह, टांडा कोतवाली प्रभारी माधो सिंह बिष्ट पुलिस फोर्स के साथ दढ़ियाल चौकी पहुंचे। महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया। 11 बजे अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पूर्व प्रधान के बाजार मार्ग स्थित मकान, भूमि और गांव अलीनगर जागीर में लगे हुसैन स्टोन क्रशर पर पहुंचे। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी भूमि, मकान व स्टोन क्रशर को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इससे पहले काशीपुर मार्ग स्थित मकान पर कोतवाल माधो सिंह बिष्ट ने संपत्ति कुर्क करने संबंधी नोटिस को माइक से पढ़कर सुनाया। इसके बाद मकान, भूमि और स्टोन क्रशर के पास नोटिस बोर्ड लगाए गए।

वहीं, कोतवाल ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्व प्रधान के वारिसानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अभी एक करोड़ पांच लाख 20 हजार की संपत्ति और पता चली है। इसमें स्कार्पियो कार, बाइक आदि सामान सामिल है। इसकी भी कुर्की की जाएगी। वहीं, जिला पंचायत सदस्य हाजी जुल्पिकार ने बताया कि उन्हे 29 जुलाई को ही इस मामले की जानकारी हुई। उन्होंने वकील के माध्यम से डीएम कोर्ट में अर्जी भी लगाई, लेकिन हमें मोहलत नहीं दी गई।

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