आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के नाम की पुलिस ने रामपुर में कराई मुनादी, घर के बाहर चिपकाया कुर्की नोटिस
रामपुर। एक बड़ी खबर यूपी से हैं, जहां रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। दरअसल, रामपुर के एजीजे-6 की कोर्ट ने सांसद आजम खान, विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था। यह आदेश अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत में गैर हाजिर रहने पर दिया है। बता दें कि 9 जनवरी को पुलिस ने उनके रामपुर स्थित आवास पर दबिश दी, नहीं मिलने पर उनके घर के बाहर धारा-82 के तहत पुलिस ने तीन कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए। इसके अलावा रिक्शे पर माइक रखकर आजम खान की संपत्ति कुर्की की घोषणा भी रामपुर में कराई गई।

पुलिस ने नोटिस किया चस्पा
रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे 6 की कोर्ट में आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चल रहे कई मामलों में लगातार पेश नहीं होने पर नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी वह लगातार गैर हाजिर चलते रहे, जिसपर कोर्ट ने कई वॉरंट भी जारी किए। बावजूद इसके आजम खान और उनका परिवार कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को धारा 82 के तहत कार्रवाई रामपुर में आजम खान के घर बाहर नोटिस चस्पा किया है साथ ही कोर्ट में पेश होने के लिए 24 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।

रामपुर में कराई मुनादी
बता दें कि कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए रिक्शे व माइक से आजम खान की संपत्ति कुर्की की मुनादी की गई। कोर्ट ने आजम खान को 24 जनवरी को अदालत में पेश किए जाने का आदेश रामपुर पुलिस को दिया है, जिसके बाद अब रामपुर पुलिस आज़म खान की तलाश में सड़कों पर मुनादी करती फिर रही है।

यह है मामला
मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है और एडीजे-6 की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ पहले सम्मन, फिर जमानती वारंट और 18 दिसंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था।












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