Rajasthan: बहुचर्चित संजीवनी प्रकरण, हाईकोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर दिया बड़ा फैसला,जानिए क्या ?
Rajasthan News: प्रदेश के बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव प्रकरण में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली गई है।
एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि रिपोर्ट के आधार पर नहीं बनता कोई मामला।
दरअसल, शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ-साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

जिसमें कहा गया था कि 'क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखता है।' मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई।
जिसमें कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है। इस आधार पर गजेंद्र सिंह को लम्बे समय बाद राहत मिल गई।
आज हाईकोर्ट में एसओजी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि पूर्व में जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह बताया गया था कि 50 रूपए के शेयर को 500 रूपए में बेचकर घोटाला किया गया जबकि किसी भी शेयर की एक्चुअल वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क होता है।
नई रिपोर्ट में बताया गया की 300 रूपए के शेयर को 500 रूपए में बेचा गया था और उसकी जो वैल्यू निर्धारित की गई थी वह एकदम ठीक थी।
उन्होंने यह भी बताया कि जब इस घोटाले का उजागर हुआ उससे पूर्व 2014 में गजेंद्र सिंह शेखावत कंपनी के डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हो चुके थे ऐसे में उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता। एसओजी द्वारा सभी की इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका को डिस्पोज आफ कर दिया।
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