भरतपुर के शिक्षक महेश चंद शर्मा ने अकेले हिला दिया पूरा सिस्‍टम, जिला कलेक्टर की गाड़ी तक होगी कुर्क

राजस्थान के भरतपुर के एक शिक्षक ने साबित कर दिया है कि एक अकेला व्यक्ति भी पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। फर्जी बी.एड डिग्री रखने के आरोप में 31 साल पहले बर्खास्त किए गए महेश चंद शर्मा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हाल ही में उन्होंने अपना केस जीतकर भरतपुर जिला परिषद भवन पर कुर्की आदेश चिपकाने में सफलता पाई।

1992 में कुम्हेर गांव में शिक्षक महेश चंद शर्मा को बिना किसी नोटिस के उनके पद से हटा दिया गया था। विकास अधिकारी ने फर्जी बी.एड डिग्री का हवाला देकर उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया था। डीईओ कोर्ट द्वारा बहाल किए जाने के बावजूद शर्मा को न तो वेतन मिला और न ही पेंशन।

कानूनी लड़ाई और अदालती आदेश

न्याय के लिए शर्मा की लड़ाई ने उन्हें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही न्यायालयों ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालाँकि, इन जीतों के बावजूद, उन्हें न तो वित्तीय मुआवजा दिया गया और न ही कोई पेंशन लाभ दिया गया।

अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से हताश होकर शर्मा ने छह साल पहले सीनियर सिविल जज भरतपुर 1 के समक्ष एक समझौता दायर किया। इसके परिणामस्वरूप जिला परिषद भवन और प्रमुख अधिकारियों के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया गया, ताकि उनसे 86 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल की जा सके।

न्यायालय ने जिला कलेक्टर के वाहन और जिला परिषद के सीईओ के वाहन के साथ-साथ उनके कार्यालय भवन को भी कुर्क करने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन कराने के लिए सरकारी अमीन ने जिला परिषद भवन पर नोटिस चिपका दिया है। हालांकि, वाहन न मिलने के कारण आगे की कार्रवाई लंबित है।

महेश चंद शर्मा ने अपनी निराशा व्यक्त की: "जब सरकार ने मेरी समस्या नहीं सुनी, तो मैंने अदालत में समझौता पत्र दायर किया।" उनकी दृढ़ता इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प नौकरशाही चुनौतियों के खिलाफ महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता है।

अदालत द्वारा जारी किए गए कुर्की आदेश में सरकार से 86 लाख 51 हजार 726 रुपए की वसूली की मांग की गई है। यह राशि शर्मा को उनकी गलत बर्खास्तगी और उसके बाद की कानूनी लड़ाइयों के लिए बकाया बकाया राशि है।

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