Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान सरपंच चुनाव कब होंगे? कोर्ट ने भजनलाल शर्मा सरकार को क्या आदेश दिया?
Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब होंगे? कब ग्राम पंचायतों में नए सरपंच चुने जाएंगे? इसका पुख्ता जवाब तो नहीं मिल पाया है, मगर इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सामने आई है।
हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायतों में चुनाव से जुड़े मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार से कहा है कि परिसीमन के नाम पर पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को अनिश्चितकाल तक स्थगित नहीं कर सकती। जहां पंचायतें भंग होती हैं, वहां छह माह में चुनाव होने चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव छह माह में करवाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। साल 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा कदम उठा चुका है। तब निर्वाचन आयोग अदालत से चार माह का अतिरिक्त समय यह कहकर मांगा कि वार्डों के सीमांकन और मतदाता सूची में समय लग सकता है।
बता दें कि राजस्थान में तीन हजार नई ग्राम पंचायतें और 130 नई पंचायत समितियों का गठन होना है। महावीर प्रसाद व अन्य 16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार तय करेगी कि चुनाव समय पर हों।
याचिकाओं में कहा गया था कि सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद विभाग ने चुनाव में देरी को देखते हुए 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर निवर्तमान पक्षों को सुनने के बाद प्रशासक को हटाने वाला आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने निवर्तमान सरपंचों को ग्राम पंचायतों के दैनिक कार्य के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया है। पंचायतों के विघटन के छह माह बाद उन्हें प्रशासक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई।












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