Rajasthan: जेल से बाहर कदम रखने वाले थे 11 ट्रेनी एसआई, तभी हाई कोर्ट ने लगा दी जमानत पर रोक

राजस्‍थान पेपर लीक में पकड़े गए ट्रेनी जेल से बाहर कदम रखने ही वाले थे, मगर एनवक्‍त पर हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी जमानत रुक गई।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश मंजूर किया तो वे रिहा हो जाएंगे। उन्‍होंने नियमित जमानत का प्रार्थना पत्र दायर नहीं किया था।

Paper Leak Case Rajasthan

मीडिया से बातचीत में विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने बताया कि याचिका में सीएमएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आरोपियों को रिहाई देने वाला आदेश प्रावधानों के अनुसार गलत है।

बता दें कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई व एक कांस्‍टेबल सहित 12 आरोपियों को सशर्त रिहा करने वाले सीएमएम कोर्ट के 12 अप्रैल के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी।

सीएमएम कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों की रिहाइ के आदेश दिए थे। शनिवार को व रविवार का अवकाश होने से जमानत तस्‍दीक नहीं हो पाई। आरोपियों के वकीलों ने सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे ही कोर्ट से जमानत तस्‍दीक करवा ली और रिलीज ऑडर जारी करने का भी निर्देश हो चुका था, मगर हाई कोर्ट की रोक के चलते रिहाई अटक गई।

जस्टिस सुदेश बंसल ने सोमवार को राज्‍य सरकार की आपराधिक विशेष याचिका पर मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी कर एक माह मई तक जवाब देने के लिए कहा है।

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