राजस्थान: नौकरशाहों पर संकट के बादल, काम ना करने वाले अधिकारी हटाए जाएंगे
जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर संकट आ सकता है। राज्य के प्रमुख सचिव ओपी मीणा ने एक आदेश के जरिए सभी विभागों से कहा है कि उन कर्मचारियों की पहचान की जाए जिन्होंने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है या 50 साल की आयु हो गई है और उनके काम असंतोषजनक हैं।
उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे प्रक्रिया तीन महीने के अंदर पूरी करें और उन कर्मियों के विभाग का मूल्यांकन करें जिन्हें उनकी नौकरी से हटाया जा सकता है।

ये है वो नियम
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1 99 6 के नियम 53 (1) को ध्यान में रखते हुए, आदेश में कहा गया है कि 'जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जो भी पहले हो, और जिनकी अखंडता संदिग्ध है और असंतोषजनक काम का है रिकॉर्ड, या कुछ विकलांगता के कारण अपना काम करने में असमर्थ हैं, उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है।'
इस तरह के अधिकारियों या कर्मचारियों को तीन महीने की नोटिस या तीन महीने के वेतन और राज्य सिविल सेवाओं से तत्काल प्रभाव से भत्ते के भुगतान के साथ हटाया जा सकता है।












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