Lok Sabha Election: राजस्थान में प्रथम चरण के चुनाव की 20 मार्च को जारी होगी अधिसूचना, नामांकन भी होंगे दाखिल
Lok Sabha Elections: राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर 20 मार्च से 12 सीटों पर नामांकन दाखिल होना शुरू होंगे। अभ्यर्थी सहित 5 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन का दौर कल यानी कि बुधवार 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 12 सीटों पर चुनाव होना है, वहां कल से नामाकंन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी की बुधवार 20 मार्च से नामांकन का दौर शुरू होने जा रहा है. नामाकंन प्रक्रिया की शुरुआत से पहले मंगलवार शाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर नामांकन प्रक्रिया की नियम-शर्तों के बारे में जानकारी दी।
आपकों बता दे कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 12 सीटों पर मतदान होना है, वहां बुधवार से नामांकन शुरू हो जाएगा. बात राजस्थान की करें तो प्रदेश की 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है. इन सभी 12 सीटों पर बुधवार से नॉमिनेशन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
राजस्थान की वह 12 सीटें जहां शुरू होगा नामांकन
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा।
इन सभी सीटों के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, मतगणना 4 जून को होगी।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में प्रथम चरण के लिए 20 मार्च को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) एवं भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी।
जनरल कैटगरी के अभ्यर्थियों के लिए 25 हजार की जमानत राशि
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
नॉमिनेशन के दौरान अभ्यर्थी के साथ 4 और कर सकेंगे प्रवेश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पारदर्शिता के लिए नामांकन प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें।
कोई अभ्यर्थी अधिकतम दो क्षेत्रों से कर सकेगा नामांकन
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा।
यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी।
एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।












Click it and Unblock the Notifications