राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, इन गतिविधियों में मिलेगी छूट
नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 36 लाख के पार पहुंच गई है। इसके बावजूद भी देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। जिसमें मेट्रो समेत कई सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई। अब राजस्थान सरकार ने भी अपनी अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है।

राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर वहां किसी तरह गतिविधियों को छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा ओपन एयर थिएटरों को भी 21 सितंबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है, हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाली शर्तें बरकरार रहेंगी। राज्य के बाहर और अंदर माल वाहक वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
स्कूल-कॉलेज अभी बंद
मोदी सरकार ने अनलॉक-4 में सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया था कि फिलहाल स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर, 2020 तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
कार्यक्रम में 100 लोग हो सकते हैं शामिल
केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं महीने के अंत यानी 21 सितंबर तक देशभर के धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक 21 सिंतबर से ही मनोरंजन, खेल, सामाजिक, राजनीतिक जैसे कई समारोहों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है।












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