बूंदी जिला कलेक्टर की कुर्सी व कार कुर्क करने का नोटिस, जानिए क्यों आई यह नौबत?
बूंदी। राजस्थान बूंदी जिला कलेक्टर की कुर्सी, कार और जलदाय विभाग (पीएचईडी) की जीप कुर्क किए जाने का नोटिस जारी हुआ है। अगर 14 फरवरी 2020 तक 83 हजार रुपए की राशि जमा नहीं करवाई गई तो कुर्क की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

एक्सीडेंट में घायल हो गया था रामरतन भील
दरअसल, बूंदी जिला कलेक्टर की कुर्सी, और पीएचईडी की जीप कुर्क करने का यह मामला सड़क हादसे से जुड़ा है। पांच साल पहले बूंदी के पीएचईडी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बूंदी का रामरतन भील घायल हो गया था।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय बूंदी का फैसला
बून्दी के एडवोकेट हैदर अली ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद रामरतन ने जीप के ड्राइवर दुर्गाशंकर, जिला कलेक्टर और जलदाय विभाग के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय में क्लेम पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने तीनों पक्षों के खिलाफ 83 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया, मगर तीनों ने राशि नहीं चुकाई।

न्यायालय के प्रति आमजन में जगा विश्ववास
इस पर रामरतन ने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वसूली की कार्रवाई की फरियाद लगाई। न्यायालय ने तीनों व्यक्तियों को तलब किया और राशि चुकान का नोटिस दिया। इसके बावजूद राशि नहीं चुकाने पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय ने शुक्रवार को बूंदी जिला कलेक्टर की कुर्सी, कार और पीएचईडी की जीप कुर्क कर राशि वसूलने का नोटिस जारी किया है। न्यायालय का यह फैसला पूरे बूंदी में चर्चा का विषय बना हुआ है।

रुकमणि रियार सिहाग बूंदी जिला कलेक्टर
बून्दी के एडवोकेट हैदर अली ने बताया कि अब तीनों ही पक्षों को राशि चुकाने के लिए 14 फरवरी तक का समय दिया गया है। उक्त अवधि में राशि नहीं चुकाए जाने पर जिला कलेक्टर बूंदी की कुर्सी व कार और पीएचईडी की जीप कुर्क की जा सकती है। ऐसा होने पर बूंदी जिले का यह पहला मामला होगा जिसमें जिला कलेक्टर की कुर्सी और कार कुर्क हुई हो। बता दें कि इस समय बूंदी की जिला कलेक्टर रुकमणि रियार सिहाग हैं।












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