कोटड़ी भट्टी कांड: भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट ने आरोपी दो सगे भाइयों को सुनाई यह सजा, लेकिन अन्य आरोपी कर दिए बरी
Rajasthan News: राजस्थान के शाहपुरा में नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। दोनों ही मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
भीलवाड़ा में शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को अपने खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक रूप से गैंगरेप कर जिदा ही कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में आज फैसले के बाद परिजनों ने भी रिएक्शन दिया है।
भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुऐ सात महिला पुरुष आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। जहा आज न्यायालय ने दोषी दोनों मुख्य आरोपी कालू व कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है।

देशभर में सुर्खियों में रहे इस मामले में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त जयपुर निवासी विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने कहा की इस मामले में 9 महिला पुरुष मुलजिमान की ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में हुई थी।
सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान पंजीबद्ध करवाये गये। जिसमें से 42 गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य को टाईड किया गया। वह इस मामले में एक महिला गवाह ने अभियोजन साक्ष्य के खिलाफ बयान दिया जिस पर स्पेशल पीपी किसनावत ने महिला गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया है।
यह महिला गवाह प्रकरण के मुख्य अभियुक्त की सास थी। अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य पेश करवाये है। जहां स्पेशल पी पी ने कहा की इस मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो मुख्य गैंगरेप व हत्या के आरोपी कालू व कान्हा को दोषी माना था और सात आरोपियों को बरी (दोष मुक्त) कर दिया था। इस मामले में न्यायालय ने आज दोनों आरोपी सगे भाई कालू व कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है।
इस मामले की जांच कोटडी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एम एम व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी।
इस मामले की पैरवी कर रहे सरकार की ओर से नियुक्त जयपुर निवासी पी. पी .महावीर किशनावत ने कहा कि 2 अगस्त 2023 को कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया था।
इस मामले में दोनों सगे भाई कालू व कान्हा ने नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी के अंदर जिंदा जला दिया था । पुलिस ने एक महा मे न्यायालय मे चार्ज सीट दाखिल की थी इस मामले में न्यायालय ने शनिवार को सात आरोपियों को बरी करते हुए मुख्य आरोपी दोनों सगे भाई मुलजिम कालू व काना पर दोष सिद्ध करार दिया था।
न्यायालय ने आज दोनों सगे भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं जिन सात आरोपियों को बरी किया है उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
आज न्यायालय द्वारा न्याय मिलने के बाद मृतक बालिका के परिजन ने कहा कि आज कोर्ट ने वास्तव में न्याय किया है इस प्रकार न्याय करने से भविष्य में ऐसी दरिंदगी देश में किसी बच्ची के साथ नहीं होगी।
इस घटना की जांच करने वाले कोटडी के तत्कालीन वह वर्तमान में भीलवाड़ा सदर के पुलिस उपाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई ने कहा कि आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है । 2 अगस्त को कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भटी में जला दिया है घटना के दिन मोबाइल एफएसएल सहित अन्य टीम मौके पर पहुंची थी।
विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना में गैंगरेप व मर्डर की वारदात कार्य करने वाले कालू व कान्हा सहित नौ मुलजिमों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट दो में चालान पेश किया था।
कालू व कान्हा ने गैंगरेप किया था और जिंदा ही कोयले की भट्टी में जला दिया था, हमने टीमवर्क के साथ काम किया और 30 दिन के अंदर चार्ज सीट पेश की थी। आज न्यायालय ने घटना के मुख्य आरोपी कालू व कान्हा को मृत्युदंड से दंडित किया है।
मुझे बहुत खुशी है जांच के दौरान कितनी समस्या का सामना करना पड़ा जिस सवाल पर कहा कि घटना के समय बालिका को भट्टी में जलाने के कारण बॉडी टुकड़ों में थी, चुनौती पूर्ण कार्य था, जहा साइंटिफिक तरीके से जांच की गई इसी की बदौलत आज न्याय मिला है।
मामले की टाइमलाइन
-गैंगरेप की घटना 2 अगस्त वर्ष 2023
- 3 अगस्त 2023 को सुबह बॉडी मिली
- 6 अगस्त 2023 तक कोटड़ी थाने के बाहर भाजपा व सर्व समाज ने किया था प्रदर्शन जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी की थी शिरकत
- 3 अगस्त 2023 को रात्रि को 9:30 से 11:00 के बीच आरोपी कालू , कान्हा, संजय व पप्पू को गिरफ्तार किया वही 5 अगस्त को लाड देवी ,6 अगस्त को कमलेश व प्रभु , 10 अगस्त को प्रियंका व गीता को गिरफ्तार किया था।
-15 सितम्बर चार्ज बेस की शुरुआत
- 3 सितंबर 2023 को 473 पेज की न्यायालय में चार्ज सीट दाखिल
- 18 मई 2024 को दोष सिद्ध करार
-20 मई 2024 दोनों दोषी सगे भाई कालू व कान्हा को फांसी (मृत्यु दंड) की सजा
दोषियों को इन धाराओं में सजा -
कालु - 376(2)(एन) ,376 (डी),341, 323 ,326, 302 ,201, 118 ,120 बी, 5 (जी),(एल )/ 6 पोक्सो एक्ट
कान्हा - 376 (2)(एन), 376 डी, 341, 323, 326, 302, 201 ,118, 120 बी, 3/4 , 5(जी)/ पॉक्सो एक्ट
न्यायालय ने दौ को माना था दोषी सात को किया बरी - देश सुर्खियों में रहे इस मामले में भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट दौ ने शनिवार को कालू व कान्हा को ही दोषी माना था जबकि लाड देवी पत्नि कालु , कमलेश पुत्र श्रवण , संजय पुत्र प्रभु , प्रभु पुत्र गंगाराम , गीता पत्नि प्रभु , पप्पू पुत्र अमरनाथ, प्रियंका पुत्री प्रभु को दोष मुक्त कर दिया था इसमें दोनों दोषि कालु व कान्हा की पत्निया के साथ ही रिश्ते के साडू व समाज के अन्य लोग शामिल है।
घटनास्थल पर थी पांच कोयले की भटिया स्थापित - 2 अगस्त के दिन जिस दिन नाबालिक के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की ।भट्टी में जलाया था उस समय घटनास्थल पर पांच कोयले की भटियां स्थापित थी जिसमे से दौ भट्टियां मुख्य दोषी कालू व दो भट्टियां मुख्य आरोपी कान्हा की स्थापित थी। कालू और कान्हा दोनों सगे भाई है। एक भट्टी संजय व पप्पू की पार्टरनशिप में थी। इस भट्टी में ही नाबालिग बालिका के बॉडी के अवशेष मिले थे।
जिसकी भट्टी में बॉडी के अवशेष मिले वे दोष मुक्त- घटनास्थल के समय नाबालिग बालिका की बॉडी के अवशेष संजय व पप्पू की भट्टी में मिले थे जहां न्यायालय ने संजय व पप्पू को बरी कर दिया है।
गौरतलब है की शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। जहा शाहपुरा पंचायत समिति के गिरडिया पंचायत क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की जो अपने खेत पर ही बकरियां चराने गई थी। उसके साथ गैंगरेप करके जिंदा ही कोयले की भट्टी में जला दिया था।
नाबालिक लड़की दिन में जंगल में अपने खेत पर बकरियां चराने गई जब वह शाम तक अपने घर नहीं लौटी तो गांव वालों ने बालिका की तलाश की। खोजते-खोजते लड़की की बॉडी के अवशेष 3 अगस्त की सुबह खेत पर संचालित कोयले की भट्टी में मिले थे। इसके बाद यह मामला देश पर में सुर्खियों में रहा था।
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