Anjali Birla: UPSC क्रैक करने के बाद अंजलि बिरला को क्यों खटखटाना पड़ा था कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरी कहानी
Anjali Birla News: लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला की बेटी और भारतीय रेलवे में IRPS अधिकारी अंजलि बिरला को लेकर सोशल मीडिया पर फैली आपत्तिजनक सामग्री के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) को निर्देश दिया है कि वह शेष चार विवादित पोस्ट भी हटा दे। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में अंजलि बिरला किसी अन्य आपत्तिजनक पोस्ट की जानकारी देती हैं, तो उन्हें भी हटाया जाए।
अंजलि बिरला ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था
अंजलि बिरला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया था कि सोशल मीडिया से वे पोस्ट हटाई जाएं, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव की वजह से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास की है और पहले ही प्रयास में IAS अधिकारी बन गईं।

हाई कोर्ट की एकल पीठ की न्यायाधीश जस्टिस ज्योति सिंह ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंजलि बिरला द्वारा दायर मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी और उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
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एक्स ने हटाए 16 में से 12 पोस्ट
सुनवाई के दौरान 'एक्स' के वकील ने अदालत को बताया कि 16 में से 12 आपत्तिजनक पोस्ट को मूल उपयोगकर्ता द्वारा पहले ही हटा लिया गया है, जबकि शेष चार पर अंतरिम आदेश के तहत एक्स ने पाबंदी लगा दी है। अदालत ने अब इन चारों पोस्ट को भी स्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया है।
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पिछला अंतरिम आदेश भी रखा गया प्रभावी
गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए 'एक्स कॉर्प' और 'गूगल इंक' को निर्देश दिया था कि वे अंजलि बिरला के खिलाफ फैलाई गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को हटाएं। साथ ही, अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो) को भी ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट करने, साझा करने, संप्रेषित करने, ट्वीट या रीट्वीट करने से रोक दिया गया था।
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अंजलि बिरला बनी थीं IRPS अधिकारी
अंजलि बिरला के वकील ने अदालत को बताया था कि उन्होंने 2019 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) दी थी और समेकित आरक्षित सूची के माध्यम से चयनित होकर भारतीय रेलवे में इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (IRPS) अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है।












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