Rajpal Yadav को मिली जेल की सजा, कोर्ट के आदेश के बाद शेयर किया ये कैसा पोस्ट? Akshay Kumar से जुड़ा कनेक्शन!

Rajpal Yadav Jail: बॉलीवुड के दमदार एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव इस समय काफी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। खबर है कि गत 10 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट के इस आदेश के सामने आने के बाद राजपाल यादव ने अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह एक्टर अक्षय कुमार के साथ नजर आ रहे हैं।

राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 'कैच मसाला' का एक विज्ञापन शेयर किया है। इस विज्ञापन में उनके साथ अक्षय कुमार भी नजर आ रहे हैं। विज्ञापन में अक्षय कुमार महिलाओं से भरी एक टेबल पर स्वादिष्ट खाने को पेश करते हैं और महिलाएं उस मजेदार खाने को देखकर ललचा जाती हैं।

Rajpal Yadav Jail

सजा मिलने के बाद राजपाल यादव का पहला पोस्ट

महिलाओं में से एक शेफ के हाथ चूमने के लिए कहती है, ये सोचकर कि अक्षय कुमार ने ही ये शानदार दावत तैयार की है। उसी समय, राजपाल यादव पीछे से एप्रन पहनकर आते हैं। फिर अक्षय महिलाओं को बताते हैं कि ये खाना उन्होंने नहीं बल्कि राजपाल ने बनाया है। इस पर महिलाएं हैरान हो जाती हैं। राजपाल यादव के इस पोस्ट ने लोगों के मान में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।

कब शुरू हुआ था राजपाल यादव का ये मामला?

राजपाल यादव ने साल 2010 में बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' के लिए M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद राजपाल यादव उस कंपना को पैसे वापस नहीं कर पाए थे। ब्याज जुड़ने के कारण कुल बकाया राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई थी। इसके बाद ही एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई।

राजपाल यादव कोर्ट केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

1. साल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

2. साल 2019 में सेशंस कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद राजपाल यादव ने अपील के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

3. जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और उन्हें 9 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए ईमानदार और सच्चे कदम उठाने का निर्देश दिया।

4. इसके बाद 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने सरेंडर कर दिया और कुछ दिन जेल में रहे। बाद में 16 फरवरी 2026 को 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई।

10 जुलाई 2026 के आदेश में कोर्ट ने क्या कहा?

-10 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा और हर मामले में 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो कुल मिलाकर 7.35 करोड़ रुपए होता है। उनकी पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।

-'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि समझौते को पूरा करने के लिए कई मौके दिए गए थे। उन्होंने और उनके वकील ने कई बयान दिए और भरोसा दिलाया लेकिन बार-बार मिले इन मौकों और भरोसे के बावजूद वह अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे।

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