NRI कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार की क्लास! इस रिजर्वेशन को बताया धोखा
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रवेश में एनआरआई कोटा प्रणाली (NRI Quota System) को एक धोखा करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इसमें NRI कोटे के माध्यम से एमबीबीएस (MBBS) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संशोधित नियमों को रद्द कर दिया था।
पंजाब सरकार ने 20 अगस्त की अधिसूचना में एनआरआई उम्मीदवार की परिभाषा का विस्तार किया था और गैर-निवासी भारतीयों (NRI) के रिश्तेदारों को इस कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र बना दिया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि यह "संभावित दुरुपयोग के लिए दरवाजे खोलता है"।
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'राज्य द्वारा पैसे कमाने की चाल'
सुप्रीम कोर्ट में आज, पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एनआरआई कोटा प्रवेश के लिए व्यापक परिभाषा का पालन कर रहे थे। उन्होंने कहा, "एचपी, यूपी, चंडीगढ़, सभी वही परिभाषा का पालन कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं... तो केवल मैं ही (एक) संकीर्ण परिभाषा में हूं।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, "आप कह रहे हैं कि एनआरआई का निकटतम संबंधी भी माना जाएगा। यह क्या है? राज्य द्वारा सिर्फ एक पैसे कमाने की चाल है।"
'NRI कोटा के बिजनेस को रोकना होगा'
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला सहित बेंच ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें अब इस एनआरआई कोटा व्यवसाय को रोकना होगा! यह एक पूर्ण धोखा है। यही हम अपने शिक्षा प्रणाली के साथ कर रहे हैं। परिणाम देखिए। जिनके अंक तीन गुना अधिक हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा।" न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सभी आवेदक भारत से हैं, "वे सिर्फ रिश्तेदार हैं, ताई, ताऊ, चाचा, चाची।"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "वार्ड क्या होता है? आपको बस कहना होता है कि मैं एक्स की देखभाल कर रहा हूं।" उन्होंने कहा कि अदालत कुछ ऐसा समर्थन नहीं कर सकती जो "स्पष्ट रूप से अवैध" हो। बता दें, पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में लगभग 185 एनआरआई कोटा सीटें हैं।
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