पंजाब में ASI ने जुटाया बेहिसाब धन, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, लगाया 33 लाख का जुर्माना

लुधियाना। पंजाब में एक एएसआई ने अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जुटा ली थी। अब अदालत ने उसे 5 साल जेल की सजा सुनाई है और 33 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला अमृतसर के ग्राम महिसरन कलां का है, जहां के एएसआई सुखवंत सिंह पर आय से अधिक संपति अर्जित करने के आरोप थे।

Punjab Police: ASI had amassed assets disproportionate to his income, Now sentenced 5 years jail and imposed a fine of Rs 33 lakh

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने उसे पांच साल कैद की सजा और 33 लाख का जुर्माना लगाया है। यह मामला कई साल पहले का है, जब विजिलेंस टीम ने 10 अप्रैल 2013 को उसके खिलाफ एक जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जब आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच की गई तो पता चला कि मार्च 2006 से मार्च 2011 तक एएसआई सुखवंत सिंह की आमदनी 73 लाख 69 हजार 176 रुपए थी। जबकि खर्च एक करोड़ 6 लाख 57 हजार 220 रुपए था। यानी आमदनी से 32 लाख 88 हजार 44 रुपए ज्यादा था। बस यहीं से उसकी कलई खुल गई।

पंजाब पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया, और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उस दौरान उसने विभाग से सेवानिवृत्ति की मांग की थी, लेकिन ​विभाग द्वारा उसके उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और उसे बर्खास्त कर दिया गया। जांच के बाद उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। अब फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में रहम की उम्मीद नहीं रखी जा सकती।

Punjab Police: ASI had amassed assets disproportionate to his income, Now sentenced 5 years jail and imposed a fine of Rs 33 lakh

सरकारी वकील ने बताया कि, एएसआई सुखवंत सिंह के मामले में सबूतों और बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषी पाते हुए उसे यह सजा सुनाई है। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि, इस एएसआई के पिता महिंद्र सिंह डीएसपी पद से रिटायर हुए थे।

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