HC से याचिका खारिज होने के बाद बिक्रम मजीठिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सोमवार तक मिली राहत
चंडीगढ़, 27 जनवरी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतरे शिरोमणी अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ड्रग्स केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब सरकार से सोमवार तक कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा है।

बता दें कि सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि नारकोटिकस ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत पिछले साल 20 दिसंबर को मजीठिया के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मोहाली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि यहां से भी याचिका रद्द होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन पिछले सप्ताह वहां से भी मजीठिया को राहत नहीं मिली। अब वह चुनाव से पहले राहत की आस में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं।
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अमृतसर (ईस्ट) से लड़ेंगे चुनाव
बुधवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बिक्रम सिंह मजीठिया को भी टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में मजीठिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता सिद्धू को अमृतसर (ईस्ट) से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सिद्धू के खिलाफ मजीठिया की राह आसान नहीं होने वाली क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर (ईस्ट) सीट से लड़ा था और उन्होंने 42000 हजार वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। सिद्धू ने पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 60 फीसदी वोट हासिल किए थे।












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