सरकार का आदेश, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे नहीं बना सकेंगे खाना
पटना। बिहार में पारा चढ़ता जा रहा है। लू का कहर जारी है। गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर लगभग पचास लोगों की मौत हुई है। गर्मी में आगजनी की वजह से हजारों घर जलकर खाक हो गए हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए लोगों को सुबह 9 बजे तक अपना खाना बना लेने का आदेश दिया है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले खाना न पकाने का आदेश दिया है।

9 बजे से 6 बजे तक खाना बनाने पर रोक
- बिहार के ग्रामीण इलाकों में सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खाना न बनाने की सलाह दी गई है।
- पूजा-हवन न करने की सलाह दी है।
- गेहूं का भूसा और डंठल भी जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
सजा का प्रावधान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने गर्मी की वजह से राज्य में आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने से यदि आग लगती है, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।












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