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नीतीश कुमार को झटका, कोर्ट ने निलंबित विधायकों के पक्ष में सुनाया फैसला

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पटना। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते चार जदयू विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने पलट दिया है। कोर्ट ने चारो विधायकों की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है।

jdu

आपको बता दें कि जदयू ने चार विधायको ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, राहुल कुमार, रवींद्र राय और नीरज बबलू की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। इन विधायकों पर राज्यसभा सांसद के चुनाव के दौरान बागी होने का आरोप लगा था। जिसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। फैसला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ज्योति शरण की पीठ ने सुनाया।

सदस्यता रद्द किये जाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सभी विधायकों ने कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद कोर्ट ने विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधायकों की सदस्यता को रद्द किये जाने के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि विधायकों के नियमानुसार मतदान करने में कुछ भी गलत नहीं है।

English summary
Court cancels the order of bihar assembly president against rebel mla's of jdu, All mla's membership has been retained again.
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