पाकिस्तान नहीं मानता 'शहीद भगत सिंह' को स्वतंत्रता सेनानी? लाहौर में मूर्ति लगाने की योजना की रद्द
Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने और उनकी मूर्ति लगाने की योजना को रद्द कर दिया गया है। यह कदम एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के आपत्ति वाले बयान के बाद उठाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट (LHC) में शुक्रवार को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आसगर लेघरी द्वारा पेश की गई लिखित प्रतिक्रिया में इस मामले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सेवानिवृत्त कमोडोर की आपत्ति
लाहौर नगर निगम (Metropolitan Corporation of Lahore) ने लाहौर हाईकोर्ट में एक जवाब में कहा कि "शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और उनकी मूर्ति लगाने की प्रस्तावित योजना को सेवानिवृत्त कमोडोर तारिक मजीद के द्वारा दिए गए आपत्तियों के बाद रद्द कर दिया गया है।"

मजीद, जिन्हें सरकार ने शादमान चौक का नाम बदलने के लिए बनाई गई एक समिति में शामिल किया था, ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि भगत सिंह "क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी थे, आज के शब्दों में वह आतंकवादी थे, उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मारा, और इस अपराध के लिए उन्हें उनके दो सहयोगियों के साथ फांसी दी गई।"
मजीद की रिपोर्ट और आपत्तियाँ
मजीद ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि "भगत सिंह धार्मिक नेताओं से प्रभावित थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे और भूटे सिंह फाउंडेशन का काम इस्लामिक सिद्धांतों और पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ है, इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस फाउंडेशन के अधिकारी, जो खुद को मुस्लिम कहते हैं, नहीं जानते कि पाकिस्तान में एक नास्तिक के नाम पर किसी स्थान का नामकरण करना स्वीकार्य नहीं है और इस्लाम मानव की मूर्तियों को मना करता है।"
क़ुरीशी का प्रतिक्रिया
इस रिपोर्ट के जवाब में, भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन इम्तियाज राशिद क़ुरीशी ने रविवार को PTI से कहा कि भगत सिंह को एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद के रूप में बेमिसाल रूप से सम्मानित किया गया है। "मैं सेवानिवृत्त कमोडोर मजीद को एक कानूनी नोटिस भेजूंगा, जो भगत सिंह फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भगत सिंह पर उनके दृष्टिकोण को चुनौती दूंगा," उन्होंने कहा।
कानूनी कार्रवाई और हाईकोर्ट में मामला
क़ुरीशी ने लाहौर जिला सरकार, डीसी लाहौर, पंजाब के मुख्य सचिव और शहर जिला सरकार के प्रशासक को एक अवमानना याचिका में पार्टी बनाया है, जिसमें कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शाहिद जमील खान ने 5 सितंबर 2018 को संबंधित अधिकारियों को शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश को लागू नहीं किया गया है।
लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शम्स मेहमूद मिर्जा ने इस मामले की सुनवाई को 17 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील उपलब्ध नहीं थे।
भगत सिंह की शहादत
लाहौर में स्थित शादमान चौक पर 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह,राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया था। उस दौरान यह चौक एक जेल का हिस्सा था। भगत सिंह,राजगुरु और सुखदेव पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। भगत सिंह की शहादत को आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में याद किया जाता है।












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