बुगती मर्डर केस में परवेज मुशर्रफ को क्वेटा की कोर्ट ने आरोपी माना
क्वेटा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ के लिए बुधवार को एक बुरी खबर क्वेटा की एंटी-टेररिज्म कोर्ट से आई। क्वेटा की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने मुशर्रफ को बलूच नेता अकबर बुगती के मर्डर में आरोपी मान लिया है।

वर्ष 2004 में जब बलूचिस्तान में संघर्ष शुरू हुआ तो बुगती को वहां के लोगों ने अपना नेता मान, इस संघर्ष में हिस्सा लिया था।
बुगती वर्ष 2005 में अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन 26 अगस्त 2006 को कोहलू में स्थित एक गुफा में उनकी हत्या कर दी गई। यह जगह क्वेटा से करीब 150 मील की दूरी पर है और यहां पर काफी अशांति है। बुगती बलूचिस्तान के 13वें गर्वनर भी रहे थे।
पाकिस्तान के न्यूजपेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक इस केस में वर्ष 2009 से सुनवाई शुरू हुई थी। मुशर्रफ के वकील जीशान चीमा कोर्ट में मुशर्रफ की जगह मौजूद थे। बुगती की हत्या से पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था और लोगों में काफी गुस्सा भी था।
इस केस की सुनवाई के दौरान मुशर्रफ कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और इसकी वजह उनका खराब स्वास्थ्य बताया गया। अदालत में जब बुधवार को कार्रवाई शुरू हुई तो मुशर्रफ की गैरमौजूदगी के बारे में कोर्ट ने सवाल किया। कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि मुशर्रफ टीवी के कार्यक्रमों में पेश हो सकते हैं तो फिर उन्हें कोर्ट आने में क्या परेशानी है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ ने नौ अक्टूबर 2014 को बुगती मर्डर केस में जमानत दी थी। फिलहाल केस को नौ फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।












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