हाईकोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का दिया आदेश, जेल से पूर्व पीएम को बाहर आने देगी आर्मी?
इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली 3 साल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी है। इसके साथ ही इमरान को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है।
इस बहुप्रतीक्षित आदेश की घोषणा मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर की।

न्यायमूर्ति फारूक ने कहा, "फैसले की प्रति जल्द ही उपलब्ध होगी... हम अब सिर्फ यही कह रहे हैं कि इमराख खान का अनुरोध मंजूर कर लिया गया है।"
कानूनी मामलों पर इमरान खान के सहयोगी नईम हैदर पंजोथा ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। पंजोथा ने लिखा है, "सीजे ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, सजा को निलंबित कर दिया है और कहा है कि विस्तृत निर्णय बाद में प्रदान किया जाएगा।"
इमरान खान को 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा दायर मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले 23 दिनों से वो अटक जिले की जेल में कैद हैं।
इमरान खान को भले ही तोशाखाना मामले में राहत मिल गई है मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इमरान अटक जेल से कब रिहा होंगे।
इतना ही नहीं उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो मामले ऐसे हैं, जिनमें जांच एजेंसियां कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की टीमें उनकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रही हैं।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) सीक्रेट लेटर चोरी मामले में इमरान खान का इंतजार कर रही है। वहीं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की टीम 9 मई को हुई हिंसा मामले में उन्हें परेशान करने के लिए तैयार बैठी है।
पूर्व गृहमंत्री ने भी इसके संकेत दिए हैं। सोमवार रात एक्स पर एक पोस्ट में, पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा, "वह (इमरान), जेल के बाहर नहीं आएंगे। रिहाई संभव नहीं है, उन्हें अन्य मामलों में अभियोजन का सामना करना होगा।"












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