पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का तोड़े गए हिंदू मंदिर पर बड़ा आदेश, 2 सप्ताह में तैयार करने को कहा
इस्लामाबाद। Hindu Tepmle Vandalized in Pakistan: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वाह (केपी) में तोड़े गए हिंदू मंदिर को लेकर मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वाह की राज्य सरकार से दो सप्ताह के अंदर करक जिले में तोड़ी गई संत परमहंस जी महाराज की समाधि और कृष्ण द्वार मंदिर को दो सप्ताह में तैयार करने को कहा है।

बीते 30 दिसम्बर को केपी के करक जिले के टेरी गांव में स्थित हिंदू मंदिर को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने तोड़कर उसमें आग लगा दी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों को इस बारे में पता चला। जिस जिले में ये हिंदू मंदिर स्थित है वहां पर कोई हिंदू आबादी नहीं बची है। यहां पर दूर से परमहंस के अनुयायी पहुंचते थे जिसे लेकर स्थानीय लोग नाराज थे। 30 दिसम्बर को भीड़ जमीन विवाद को लेकर वहां भीड़ पहुंची और मंदिर में आग लगा दी थी।
स्वतः लिया संज्ञान
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने मंदिर तोड़े जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की थी। मुख्य न्यायाधीश ने ये एक्शन तब लिया था जब अल्पसंख्यक सांसद रमेश कुमार ने पिछले सप्ताह कराची में एक मुलाकात के दौरान हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की उन्हें जानकारी दी थी।
मुख्य न्यायाधीश ने खैबर पख्तूनख्वाह सरकार से तुरंत मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है और दो सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।
इसके साथ ही कोर्ट ने अकफ (Auqaf) विभाग से पाकिस्तान में स्थित हिंदू मंदिरों की जानकारी मांगी है। इस जानकारी में मंदिरों की संख्या के साथ ही उनके संबंधित जमीन पर कब्जे और उसे खत्म करने के लिए विभाग ने क्या किया है इसकी जानकारी देने को कहा गया है। पाकिस्तान में सभी हिंदू मंदिर अकफ विभाग के अंदर आते हैं।












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