आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वकील पर लोकायुक्त ने लगाया जुर्माना
आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वकील पर लोकायुक्त ने लगाया जुर्माना
नई दिल्ली, 15 जुलाई: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन पर रिश्वत के आरोप में कोई सबूत नहीं मिलने पर दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता और वकील प 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने शिकायकर्ता को ये आदेश दिया है कि अगर अगली तारीख तक 50 हजार रुपये जुर्माना नहीं जमा किया जाता है तो इस केस में सबूत पेश करने का उनका अधिकार खत्म हो जाएगा।

कपिल शर्मा ने सतेन्द्र जैन पर लगाया था ये आरोप
गौरतलब है कि आम आदमी के खिलाफ बगावत करने के बाद कपिल मिश्रा ने पार्टी की संस्कृति पर कई झूठे सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही कपिल ने सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का अरोप लगाया था। इस आरोप के बाद सत्येंद्र जैन ने मई 2017 में अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की थी
हालांकि कपिल मिश्रा के झूठे आरोपों के बाद वकील नीरज कुमार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कर सतेंद्र जैन पर लगे आरोपों की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की थी। साल 2018 से लेकर अब तक परिवादी कोर्ट में सतेन्द्र जैन के खिलाफ कोई सबूत पेश करने में असफल रहे।
सत्येंद्र जैन के वकील ने दी थी ये दलील
सत्येंद्र जैन के वकील अमित आनंद तिवारी ने कोर्ट में कहा था कि शिकायतकर्ता अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहा है। केवल एजेंडा और शिकायत को पेंडिंग रखने के मकसद से मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।
कपिल मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांगी थी
करीब साढ़े तीन साल बाद झूठे आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांगी थी। कपिल मिश्रा के माफी मांगने के बाद सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया था। दोनों के बीच आपसी सहमति के बाद कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया था।












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