दिल्ली हाईकोर्ट: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय से तिहाड़ जेल में हैं। उनकी जमानत पाने की कोशिश हर बार विफल हो जा रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था जहां वह लंबे समय से बंद हैं।
साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसमें सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि प्रयास इंफोसॉल्यूशंस, अकिंचन डेवलपर्स, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड को 4.63 करोड़ रुपये मिले थे। बाद में जब ईडी ने जब शिकंजा कसा और जांच शुरू की तो इन कंपनियों को शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया। सत्येंद्र जैन का इन कंपनियों पर निदेशक या अधिक शेयर की वजह से नियंत्रण था।












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