'जो उखाड़ना है, वह उखाड़ लो,' ट्रैफिक पुलिस को धमकाने वाला टैक्सी ड्राइवर कोर्ट से रिहा, जानें पूरा मामला
मुंबई शहर की सत्र अदालत ने एक टैक्सी ड्राइवर को रिहा कर दिया है जो कि साल 2015 में ट्रैफिक पुलिस को धमकाने का आरोपी था।

Mumbai Taxi Driver: मुंबई सत्र अदालत ने उस टैक्सी ड्राइवर को बरी कर दिया है, जिसे 2015 में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने 'नो एंट्री' रोड में प्रवेश करने के लिए रोका था। टैक्सी चालक पर एक यातायात पुलिस अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। इतना ही नहीं टैक्सी ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को धमकी देने का काम किया था।
'जो उखाड़ना है, वह उखाड़ लो', कहकर हो गया था फरार
यह मामला सेजल मालवंकर, एक महिला पुलिस नाइक द्वारा दर्ज किया गया था, जो 4 मई, 2015 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थीं। लगभग 05:30 बजे यातायात को नियंत्रित करते हुए, एक निजी कार 'नो एंट्री' रोड में प्रवेश कर गई। मालवणकर ने चालक को झंडी दिखाकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की मांग की। चालक ने, हालांकि, कोई भी दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मालवणकर ने इसके लिए दबाव डाला, तो उसने 'जो उखाड़ना है, वह उखाड़ लो' कहते हुए लाइसेंस फेंक दिया और भाग गया।
ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया
इसके बाद मालवणकर थाने गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि उनके आचरण ने एक लोक सेवक के काम में बाधा डाली, जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। मौके पर मौजूद एक आईआरसीटीसी ड्राइवर, एक पुलिस हवलदार और थाने के थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की।
अदालत ने इस आधार पर किया बरी
हालांकि, मुंबई के सत्र न्यायाधीश यूएम पडवाड ने सबूतों को देखने के बाद कहा कि इस पूरे सबूत में यह दिखाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है कि अभियुक्त के इस तरह के कृत्य से मालवणकर को लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई बाधा आई, और न ही ऐसा कहा जा सकता है। उसे अपना कर्तव्य जारी रखने से रोकने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपी का पूरा कृत्य मालवणकर के प्रति उसकी अवज्ञा या अनादर को दर्शाता है। लेकिन उक्त कृत्य का यह अर्थ नहीं लिया जा सकता है कि उसने मालवणकर पर किसी भी बल का प्रयोग किया या उसे उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से कार्य किया।












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