केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के अवैध निर्माण पर चलेगा बुल्डोजर, कोर्ट ने दिया आदेश
मुंबई, 20 सितंबर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर में अवैध ढांचे को गिराने का कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज बड़ा आदेश देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जूहू स्थित घर पर अवैध ढांचे को तोड़ दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीएमसी ने इससे पहले नारायण राणे को नोटिस भेजा था। यह नोटिस जूहू स्थित राणे के बंगले के बाहर बने अवैध निर्णाण को लेकर भेजा गया था। इस नोटिस को एमएमसी के सेक्शन 351 के तहत भेजा गया है।
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जस्टिस आरडी धानुका की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बता दें कि कालका रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटिड ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने तय सीमा से तीन गुना अधिकर निर्माण किया है। लिहाजा इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों को इसका प्रोत्साहन मिलेगा। बड़ी संख्या में लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे। गौर करने वाली बात है कि 23 जून 2022 को याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह निर्माण अवैध है, इसमे राजनीतिक वैमनष्यता का सवाल नहीं उठता है।