Viral Video : गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रगान के साथ 'खिलवाड़', हवालात में जाते ही निकल गई 'अकड़'
National Anthem Insult : सोशल मीडिया पर मेरठ के रेलवे रोड क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रगान बजाते हुए एक युवक अश्लील डांस करता दिखाई दे रहा था।
गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमे एक युवक राष्ट्रगान बजाते हुए अश्लील डांस करता दिखाई दे रहा था तो वहीं उसका साथी फूहड़ता से हंस रहा था। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी संप्रदाय विशेष के हैं। जिसके चलते आरोपी की गिरफ्तारी के बाद थाने पहुंचे हिंदू संगठन के पदाधिकारी सचिन सिरोही ने पूरी घटना को सुनियोजित साजिश बताते हुए आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की।
राष्ट्रगान का मजाक उड़ाना पड़ा भारी
बताते चलें कि शुक्रवार को सोशल मीडिया पर मेरठ के रेलवे रोड क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रगान बजाते हुए एक युवक अश्लील डांस करता दिखाई दे रहा था। जबकि दूसरा युवक उसके पीछे खड़ा हंस रहा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथी ईदगाह निवासी अदनान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि ईदगाह का ही रहने वाला मुख्य आरोपी रूहुल अभी फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी सचिन सिरोही दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे रोड थाने पहुंचे। जहां उन्होंने इस पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश बताया। इसी के साथ चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्र और राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते, वह देश छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। उधर, देर रात तक आरोपी की पैरवी में थाने पर कई लोगों की भीड़ लगी रही।
क्या कहता है कानून
राष्ट्र के सम्मान का राष्ट्रगान "जन गण मन" तमाम हिन्दुस्तानियों की शान और जोश का संचार करने वाला ऐसा ही राष्ट्रगान है जो रग-रग में जोश भरता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नैशनल ऑनर ऐक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसी तरह, राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इस सजा के साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है।
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राष्ट्रगान गाने या बजाए जाने के समय क्या न करें
राष्ट्रगान गाने और इसकी धुन बजाए जाने से संबंधित कई दिशानिर्देश हैं। पूरे राष्ट्रगान की धुन 52 सेकंड की होती है, वहीं इसका छोटा संस्करण 20 सेकंड लंबा होता है। पूरा राष्ट्रगान विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति, राज्यपाल व अन्य गणमान्य लोगों को दिए जाने वाले नैशनल सल्यूट के दौरान बजाया जाता है। छोटा संस्करण मेस में ड्रिंकिंग टोस्ट के दौरान बजाया जाता है। राष्ट्रगान गाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके लिए बस इतनी शर्त है कि राष्ट्रगान गाते वक्त उचित मर्यादा कायम रखी जाए। जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए, तो वहां मौजूद लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना होगा।
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