UP News: मथुरा में शाही ईदगाह के वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज

UP News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह परिसर में वैज्ञानिक सर्वे से जुड़ी याचिका को सुनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट ही इस पर पहले विचार करे तो उचित होगा।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गई। पीठ ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी याचिका हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में पहले हाईकोर्ट ही इस पर विचार करें तो उचित होगा।

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यह भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह परिसर में साइंटिफिक सर्वे करने के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जुलाई माह में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की तरह ही मथुरा के शाही ईदगाह परिसर में भी वैज्ञानिक सर्वे किया जाना चाहिए।

मालूम हो कि मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक के लिए यह मामला चल रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास ढाई एकड़ जमीन का मालिक आना हक शाही ईदगाह के पास है, वहीं 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान के पास है। इसी को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए जाने की बात कही जा रही है।

हिंदू पक्ष द्वारा मांग की जा रही है कि श्रीकृष्ण जन्म स्थान के पास अवैध रूप से बनाई गई शाही ईदगाह को हटाया जाए। शाही ईदगाह को हटाने के बाद ईदगाह द्वारा कब्जे वाली भूमि को श्री कृष्ण जन्म स्थान को सौंप दी जाए।

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