अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह (धनुष और तीर) और शिवसेना राजनीतिक दल के नाम पर रोक लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

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महाराष्‍ट्र में शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे और प्रदेश के मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के बीच मूल शिवसेना को लेकर लगातार विवाद जारी है। चुनाव आयोग ने सोमवार को दोनों गुटो की दलीलें पर 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। सोमवार को ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों के वकीलों ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्‍ह पर दावा करने संबंधी दस्‍तावेजों की जांच करने के लिए समय मांगा। वहीं अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्‍ह हासिल करने के लिए दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दरअसल, अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह ( धनुष और बाण) और शिवसेना राजनीतिक दल के नाम पर रोक लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख किया।

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