महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या अजित से छिन जाएगी "घड़ी"? SC शरद पवार की याचिका पर इस तारीख को करेगा सुनवाई
NCP election symbol watch plea: महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। एक ही चरण में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है इसलिए राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों के साथ युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी हैं। वहीं इस सबके बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों में चुनाव चिन्ह घड़ी वाला कानूनी विवाद फिर से गरमाता नजर आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार के गुट की चुनाव चिन्ह घड़ी संबंधी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले पर 24 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

बता दें 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार को एससीपी की "घड़ी" चुनाव चिन्ह का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने मांग की है।
बता दें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने दायर की थी जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि वोटरों के बीच भ्रम से बचने के लिए अजित पवार को नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन चुनाव आयोग में करना चाहिए।
शरद पवार ने अपनी याचिका में कहा है जब तक घड़ी चुनाव चिन्ह से संबंधी कानूनी मामले में फैलला नहीं आ जाता तब तक के लिए कोर्ट को अजित पवार को एक अन्य चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना चाहिए। पवार ने अपनी याचिका में ये तथ्य देते हुए चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्पष्टठता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।
2 अक्टूबर को दाखिल की गई याचिका दावा किया गया कि शरद पवार जो याचिकाकर्ता है उनकी पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान तुरहा उड़ाता हुआ आदमी चुनाव चिल्ह का प्रयोग किया और अजित पवार ने एनसीपी के पुराने घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इस वजह से वोटर्स को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के संबंध में भारी भ्रम और दुविधा का सामना करना पड़ा।












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