धोखाधड़ी मामले में दर्ज हुई FIR को रद्द कराने के लिए बॉम्बे HC पहुंचे समीर वानखेड़े, कल होगी सुनवाई
मुंबई, फरवरी 21। NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कथित धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को एक FIR दर्ज हुई। ये मामला ठाणे में दर्ज हुआ है। उनपर आरोप लगा है कि अपनी उम्र के बारे में गलत जानकारी देकर उन्होंने एक होटल के लिए शराब लाइसेंस प्राप्त कराया था। अब समीर वानखेड़े ने इस FIR को रद्द कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया है। समीर वानखेड़े ने बॉम्ब हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका दाखिल की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

उम्र को लेकर समीर वानखेड़े ने दी गलत जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठाणे के कोपारी थाने में समीर वानखेड़े के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर के मुताबिक, समीर वानखेड़े ने अपनी उम्र के बारे में गलतबयानी करके बार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। 1996-97 में उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी और वे लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद, उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिए अपने अनुबंध में अधिक उम्र बताई थी।
समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने सद्गुरु होटल के लिए 1997 में दायर लाइसेंस के आवेदन में उम्र को गलत जानकारी पेश की थी। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया था। इस बार को शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।












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