राहुल गांधी को इन "महान विभूति" पर बयान देना पड़ा भारी, कोर्ट ने भेजा समन, जानें पूरा मामला
Pune Court Summons Rahul Gandhi: महाराष्ट्र चुनाव से पहले जहां एक ओर वीर सावरकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं इस सबके बीच पुणे की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरक से जुड़े मानहानि के मामले में समन भेजा और 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी अशोक सावरकर ने शुरू किया है, जिन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में दिए गए गांधी के कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

सत्यकी का तर्क है कि विदेश यात्रा के दौरान गांधी की टिप्पणियां आपत्तिजनक थीं, जिसके कारण उन्हें ये कानूनी कदम उठाना पड़ा।
बता दें नासिक जिले की एक अदालत ने इसी मामले में 27 सितंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। मामला नवंबर 2022 में दिए गए बयानों से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया था कि विनायक दामोदर सावरकर की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए थे।
सावरकर के बारे में कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने अक्सर विवाद को जन्म दिया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आलोचना की है।
हाल ही में, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दावा किया कि सावरकर मांस खाते थे और गोहत्या के विरोधी नहीं थे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आलोचना की, उन्होंने कहा, "ये लोग बार-बार सावरकर का अपमान करते हैं।"
शिवसेना ने भी कर्नाटक के मंत्री के बयानों पर अपनी असहमति जताई। प्रवक्ता नरेश म्हास्के ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की।












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